बिहार में ड्यूटी के दौरान पुलिस अधिकारी और जवान नहीं कर सकते मोबाइल का इस्तेमाल
- आदेश नहीं मानने पर होगी कार्रवाई
लखनऊ। बिहार में ड्यूटी के दौरान पुलिस अधिकारी और जवान मोबाइल या टैब का अनावश्यक इस्तेमाल नहीं करेंगे। पकड़े जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। पुलिस मुख्यालय ने ड्यूटी के दौरान अनावश्यक मोबाइल और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। डीजीपी एसके सिंघल ने बीते दिन यह आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन अनुशासनहीनता मानी जाएगी। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि यह अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। लिहाजा इस आदेश को सख्ती से पालन करना है। बता दें कि सूबे में कई पुलिस अधिकारियों को ड्यूटी के दौरान फोन इस्तेमाल करते हुए देखा जा रहा था, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय ने यह कदम उठाया है। आदेश के मुताबिक, कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब ड्यूटी के दौरान पुलिस अधिकारी और जवानों की ओर से बेवजह मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। मोबाइल का अनावश्यक इस्तेमाल या फिर सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से जु?कर मनोरंजन करते हैं। इससे कर्तव्य के दौरान पुलिसकर्मियों का ध्यान भटकता है। साथ ही पुलिस की छवि खराब होती है। कानून व्यवस्था बनाए रखने, वीआईपी मूवमेंट, यातायात व्यवस्था, चौक-चौराहों या अन्य महत्वपूर्ण स्थान पर पुलिस अफसरों और जवानों की ड्यूटी लगाई जाती है। इस दौरान कर्तव्य के प्रति सजग रहना जरूरी है। आदेश में कहा गया है कि समाज को पुलिस से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, अगर पुलिस ही अपना कर्तव्य सही तरीके से नहीं निभाएगी तो इसका संदेश गलत जाएगा।
नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों और जवानों की ड्यूटी के दौरान मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग नहीं करने का आदेश दिया है। हालांकि विशेष परिस्थिति में पुलिस अधिकारी मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर आईजी-डीआईजी, एसएसपी, एसपी और कमांडेंट कार्यालय को आदेश की कॉपी भेज दी गई है। वहीं आदेश के उल्लंघन करने पर इसे अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई करने को भी कहा गया है।