आचार संहिता उल्लंघन मामले में केजरीवाल को बड़ी राहत
पणजी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आज आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक कथित मामले में एक मजिस्ट्रेट की ओर से केजरीवाल को जारी किए गए समन को रद्द कर दिया। पार्टी की गोवा इकाई के प्रमुख अमित पालेकर ने बताया कि उच्च न्यायालय ने 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ दायर एक शिकायत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को जारी किए गए समन को रद्द कर दिया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएफएमसी) मापुसा ने केजरीवाल को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और रिश्वतखोरी से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (ई) के तहत उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र के संबंध में तलब किया था। पालेकर ने बताया कि पिछले साल नवंबर में उन्हें समन जारी किया गया था। तब केजरीवाल की ओर से जेएमएफसी के सामने प्रतिनिधि को पेश किया गया था और अतिरिक्त समय की मांग की गई थी, क्योंकि हम उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करना चाहते थे।