संदेशखाली केस: शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने पर ठनी, ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं
नई दिल्ली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल संदेशखाली मामले में आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने को कहा था. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है. सुप्रीम कोर्ट मे पश्चिम बंगाल सरकार ने जल्द सुनवाई की मांग की है. पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए.
सिंघवी ने कहा कि जल्द सुनवाई की जाए, नहीं तो हमे हाईकोर्ट के आदेश के अवमानना का सामना करना होगा. इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि चीफ जस्टिस से सम्पर्क करें, वो मामले को जल्द लिस्ट करने पर फैसला लेंगे. इस तरह लंच के समय चीफ जस्टिस तय करेंगे कि कब सुनवाई होगी. फिलहाल पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नही मिलती नजर आ रही है.
इस तरह संदेशखाली केस सुप्रीम कोर्ट में मेंशन तो हो गया है लेकिन इसको लिस्ट करने की इजाजत मिलेगी या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ तय करेंगे. वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है.
इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम ऐसे कोई आदेश नहीं देंगे, आप सीजेआई के पास जाइये, वही मामला सूचीबद्ध करेंगे. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी ने शाहजहां शेख को हिरासत में न सौंपने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है. इस पर बेंच ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप के पास जाएं, वही लिस्टिंग की तारीख तय करेंगे.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल, मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को जोर की फटकार लगाई और कहा कि राज्य की पुलिस ने शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश की और प्रदेश की पुलिस का इस मामले में रुख पक्षपात से भरा नजर आता है. कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनंम और हिरण्मय भट्टाटार्य की पीठ ने ये बातें की.