धनशोधन के मामले में अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

4PM न्यूज नेटवर्क: मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को शुक्रवार (18 अक्टूबर) सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्चतम  न्यायालय ने धनशोधन से जुड़े एक मामले में विधायक अब्बास अंसारी को शुक्रवार को जमानत दे दी।  न्यायमूर्ति एम. एम, सुंदरेश और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने अंसारी को धनशोधन के मामले में राहत दी। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने अंसारी की याचिका पर 14 अगस्त को ED को नोटिस जारी किया था। वहीं इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 9 मई को अब्बास अंसारी की याचिका खारिज कर दी थी।

इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने ये भी कहा था कि ‘फ्लो चार्ट’ सहित रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट रूप से धन के स्रोत का पता चलता है। इससे भी यह भी ज्ञात होता है कि आरोपी अंसारी के खातों में धन कैसे पहुंचा, इसलिए अदालत को लगता है कि वह इस स्तर पर जमानत के हकदार नहीं हैं। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि दो कंपनियों मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन और मेसर्स आग़ाज़ के साथ अंसारी के धन के लेनदेन के संकेत हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि अंसारी ने धन शोधन के लिए इन कंपनियों का इस्तेमाल किया।

आपको बता दें कि ED ने पिछले तीन मामलों के आधार पर धन शोधन रोकथाम कानून, 2002 के तहत सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अब्बास अंसारी पर 4 नंवबर 2002 को इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश की मऊ सीट से विधायक अंसारी अभी कासगंज जेल में हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वो गैंगस्टर मामले मे जमानत याचिका पर 4 हफ्ते में सुनवाई पूरी करने का प्रयास करे।
  • इस मामले में अब्बास के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि डेढ़ साल से ज्यादा समय से जेल में हैं।

 

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