सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 14 राज्यों में छापेमारी, जानिए क्या है वजह

नई दिल्ली। ऑनलाइन बाल यौन शोषण और शोषण के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने मंगलवार को 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 76 जगहों पर छापेमारी की. आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में सीबीआई की छापेमारी चल रही है। सीबीआई ने 14 नवंबर को 83 आरोपियों के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों में 23 मामले दर्ज किए थे. सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा है कि छापेमारी अभियान समन्वित तरीके से चलाया जा रहा है.
आपको बता दें कि भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक बहुत बड़ा अपराध है। आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपराध घोषित किया गया है। अगर इस मामले में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है. पहले अपराध में दोनों में से किसी एक की सजा हो सकती है, जिसकी अवधि पांच साल तक हो सकती है और रुपये का जुर्माना हो सकता है। इसके बाद अपराध करने पर सात साल कैद और 10 लाख रुपये जुर्माना हो सकता है।
चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, 2012 (पॉक्सो एक्ट) में भी सजा का प्रावधान है।अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, बच्चों के यौन अंगों का चित्रण, वास्तविक या नकली यौन गतिविधियों में बच्चे की भागीदारी और बच्चे का अभद्र या अनुचित चित्रण सहित किसी भी प्रकार का उपयोग, किसी भी तरह से अपराध है। . केंद्र सरकार ने इंटरपोल और इंटरनेट वॉच फाउंडेशन की मदद से चाइल्ड पोर्नोग्राफी की 3500 से ज्यादा वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है।

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