यूपी में DGP की नियुक्ति प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव, जानिए क्या है नया नियम
4PM न्यूज़ नेटवर्क: उत्तर-प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति के लिए नई नियमावली तैयार की है। जिसे योगी सरकार के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इस तरह से डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है। दरअसल, अभी तक संघ लोक सेवा आयोग को नामों का पैनल भेजा जाता था, लेकिन अब यह व्यवस्था बदल गई है। अब यूपी ही तय करेगा कि डीजीपी कौन बनेगा?
योगी सरकार के मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
इसके साथ ही ही नियमावली में ये भी कहा गया है कि किसी भी आपराधिक या भ्रष्टाचार के मामले में या अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहने पर राज्य सरकार, डीजीपी को उनके पद से 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटा सकती है। इसमें ये भी कहा गया है कि पुलिस महानिदेशक को उनके पद से हटाने संबंधित प्रावधानों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित दिशा निर्देशों का पालन किया गया है।