सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत, रामपुर कोर्ट ने किया बरी
उत्तर-प्रदेश के समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को एक बड़ी राहत मिली है। आजम खान को डूंगरपुर प्रकरण मामले में बरी कर दिया गया है।
4PM न्यूज़ नेटवर्क: उत्तर-प्रदेश के समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को एक बड़ी राहत मिली है। आजम खान को डूंगरपुर प्रकरण मामले में बरी कर दिया गया है। इसके साथ ही आजम खान समेत रामपुर कोर्ट ने 7 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। बताया जा रहा है कि रामपुर कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दोनों पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
दरअसल अन्य दो मामलों में भी आजम खान को सजा सुनाई गई थी, जिसकी वजह से हालांकि सपा नेता की ओर से जमानत के लिए अपील दायर की जा चुकी है। आपको बता दें कि रामपुर कोर्ट ने डुंगरपुर बस्ती मामले में आजम खान समेत फसाहत खान शानू, शाहजेब खान, बरकत अली ठेकेदार, इमरान, इकराम, परवेज और फिरोज सभी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।
सपा नेता आजम खान के खिलाफ 2019 में डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट, छेड़खानी समेत अन्य धाराओं के तहत गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे, जिनमें चार मुकदमों में फैसला आ चुका है। इसके साथ ही दो मामलों में सपा नेता बरी हो चुके हैं जबकि दो में सजा हो चुकी है।
डूंगरपुर प्रकरण मामले में आया बड़ा फैसला
साल 2019 में डूंगरपुर बस्ती मामले में पुलिस थाने में 13 मुक़दमे दर्ज कराए गए थे। इस बस्ती में रहने वाले लोगों ने आजम खान के खिलाफ डूंगरपुर बस्ती खाली कराने के इरादे से यहां के लोगों से लूटपाट, चोरी, मारपीट, छेड़खानी का आरोप लगाया था। इस मामले में गंज थाने में मुक़दमे दर्ज कराए गए थे। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाया था।
आपको बता दें कि यह मामला 6 दिसंबर 2016 का है जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। लेकिन, इसकी शिकायत 2019 में दर्ज की गई जब प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार थी। जिसके बाद आजम खान के लिए लंबी न्यायिक प्रक्रिया चली. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद सोमवार कोर्ट ने फैसला सुना दिया है।
महत्वपूर्ण बिंदु
- सपा नेता आजम खान इन दिनों यूपी की सीतापुर जेल में बंद हैं।
- इससे पहले 24 मई को आजम खान उनकी पत्नी तंजीम फ़ातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी जमानत मिल चुकी है।