सुप्रीम कोर्ट से सुक्खू सरकार को बड़ी राहत

  • बरकरार रहेगी सीपीसी पद से हटाए गये छह विधायकों की सदस्यता

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली/शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से हटाए गए छह मुख्य संसदीय सचिवों की विधानसभा की सदस्यता नहीं जाएगी। कांग्रेस के ये नेता विधायक बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार को बड़ी राहत दी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ ने सीपीएस नियुक्त किए विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू करने के हाईकोर्ट के निर्देश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार की ओर से दायर याचिका पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा कि इस बीच विधायकों को सीपीएस नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि अगर ऐसी नियुक्तियां की गईं तो उन्हें अवैध माना जाएगा। अदालत ने प्रतिवादियों को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। इसके बाद दो हफ्ते के भी सरकार अपना जवाब दायर करेगी। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा है कि अब सीपीएस से जुड़ी अलग-अलग राज्यों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी।

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