BSP सांसद अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, बहाल होगी लोकसभा सदस्यता
नई दिल्ली। पूर्वी उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट से 2019 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के टिकट पर निर्वाचित हुए अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की गैंगस्टर एक्ट में दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से 30 जून 2024 तक अफजाल के मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता खुल गया है।
मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने गाजीपुर सीट से टिकट दिया था। अफजाल ने तब केंद्रीय मंत्री रहे मनोज सिन्हा को हरा दिया था। कुछ महीने पहले अफजाल को गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुना दी थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। इसके बाद अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 2007 के गैंगस्टर एक्ट के मामले में अपनी दोषसिद्धि निलंबित करने की गुहार लगाई थी। अफजाल ने राहुल गांधी के मामले का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की अपील की जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।