नूंह में बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद लगाई गई रोक
नई दिल्ली। हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद अवैध निर्माण पर हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। अब नूंह में बुलडोजर नहीं चलेगी। दरअसल, हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट के आदेश के बाद नूंह में चल रहे अवैध निर्माण को ढहाने पर रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद डिप्टी कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को अवैध निर्माण के तोडफ़ोड़ को रोकने के आदेश दिए हैं। बता दें कि 31 जुलाई को नूंह में शोभायात्रा पर हुए पथराव के बाद हिंसा भडक़ गई थी। इसके बाद प्रशासन ने नूंह में अवैध अतिक्रमण को ढहाना शुरु कर दिया। रविवार को लगातार चौथे दिन भी नूंह में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। इस वहां के निवासियों ने आरोप लगाया कि उन्हें प्रशासन द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया है।