रेप के आरोपी अफसर को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया सस्पेंड, मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी पर नाबालिग से रेप करने का आरोप लगा है, जिसके बाद बवाल मच गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को इस अधिकारी को सस्पेंड करने का आदेश दिया है, साथ ही मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है। राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर पर दोस्त की बेटी के साथ रेप करने और उसे गर्भवती करने का आरोप लगा था।
सोमवार को ही दिल्ली पुलिस ने अधिकारी पर एफआईआर दर्ज की थी और इसके अलावा आरोपी के घर पर भी पहुंची थी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस मसले को जोर-शोर से उठाया और दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया। स्वाति मालीवाल ने अधिकारी की जल्द गिरफ्तारी की अपील की थी। इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का भी बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अधिकारी ने घटिया काम किया है। ये समाज को हिला देने वाली घटना है, पुलिस ने आखिर क्यों गिरफ्तारी में देरी की।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली सरकार के इस अधिकारी पर आरोप था कि उसने दोस्त की बेटी के साथ लंबे वक्त तक रेप किया। अक्टूबर 2020 में पिता की मौत के बाद नाबालिग लडक़ी आरोपी अधिकारी के घर पर रह रही थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपी ने नवंबर 2020 से जनवरी 2021 तक किशोरी के साथ बलात्कार किया, इतना ही नहीं जब लडक़ी गर्भवती हुई तो अधिकारी की पत्नी ने उसे गर्भ खत्म करने के लिए जबरन दवा देने की भी कोशिश की।
मामले के सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने पुलिस से एक्शन लेने को कहा था और बयान दिया था कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा। पीडि़त नाबालिग 12वीं क्लास में पढ़ती है, हाल ही में उसने अस्पताल में अपने काउंसलर से इन बातों का जिक्र किया था। दिल्ली सरकार के अधिकारी के खिलाफ कई मामलों में केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि अभी तक इस मामले में धारा 376 (2) (स्न), 509 , 506, 323, 313 , 120 बी पॉक्सो के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।