के. कविता की अंतरिम जमानत पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार तक के लिए बीआरएस नेता के कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने अपने बेटे की परीक्षा को लेकर जमानत मांगी है। फिलहाल, वह अभी न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी नियमित जमानत याचिका को 20 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। के कविता और ईडी की ओर से पक्ष रखने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। के कविता की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी ने कहा कि के कविता को भी पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधानों के तहत जमानत मिलनी चाहिए। वहीं के कविता की जमानत का प्रवर्तन निदेशालय ने विरोध किया। कविता को ईडी ने हैदराबाद से 15 मार्च 2024 की शाम को उनके घर से गिरफ्तार किया था। कई घंटों की पूछताछ और छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जेल में बंद हैं।

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