दिल्ली की कोर्ट ने बीकानेर हाउस की कुर्की पर लगाई सशर्त रोक, जानिए मामला
4PM न्यूज़ नेटवर्क: बीकानेर हाउस की कुर्की मामले में शुक्रवार (29 नवंबर) को राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बीकानेर हाउस की कुर्की पर सशर्त रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर ही बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक) विद्या प्रकाश ने एक सप्ताह के भीतर अदालत में एफडीआर जमा करने की शर्त पर अंतरिम राहत दी। सूत्रों के मुताबिक अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 जनवरी 2025 को होगी, तब तक कुर्की के आदेश पर रोक रहेगी। आपको बता दें कि यह मामला 2011 में नगर पालिका नौखा, राजस्थान के लिए काम करने वाली एक कंपनी के पक्ष में मध्यस्थता पुरस्कार से संबंधित है।
दरअसल, पटियाला हाउस कोर्ट ने एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स के बीच विवाद के बाद राजस्थान नगर पालिका नोखा को 50.31 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था। साथ ही अदालत ने ये फरमान 21 जनवरी 2020 को जारी किया था। इसके बावजूद नोखा नगर पालिका ने कंपनी को भुगतान नहीं किया। बताया जा रहा है कि समझौते का पालन नहीं करने पर पाटियाला हाउस कोर्ट की कमर्शियल कोर्ट ने बीकानेर हाउस को कुर्क करने आदेश जारी किया था।
महत्वपूर्ण बिंदु
- सूत्रों के मुताबिक यह आदेश मेसर्स एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में पारित एक मध्यस्थता पुरस्कार के निष्पादन मामले में पारित किया गया।
- अदालत के समक्ष डिक्री-धारक कंपनी की ओर से अधिवक्ता साहिल गर्ग पेश हुए। गर्ग ने कहा, “अदालत ने कुर्की पर सशर्त रोक लगा दी है।
- ऐसे में यदि दूसरा पक्ष एफडी जमा करने में विफल रहता है, तो हम कुर्क की गई संपत्ति की नीलामी के लिए आवेदन दायर करेंगे। अब यह राशि लगभग एक करोड़ रुपये है।