एमसीडी चुनाव: स्थायी समिति के रिक्त पद के लिए आज होगा चुनाव, आदेश हुआ जारी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से नगर निगम चुनाव को लेकर हंगामा होने लगा है। इसी बीच एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार ने गुरुवार को 27 सितंबर को दोपहर एक बजे नगर निगम की स्थायी समिति सदस्य का चुनाव कराने का आदेश जारी किया है।
एमसीडी के आदेश में कहा गया है कि निगम द्वारा स्थायी समिति में एकमात्र रिक्त पद के लिए चुनाव 26 सितंबर को दोपहर 2:00 बजे निर्धारित किया गया था; जबकि, उक्त चुनाव नहीं कराया गया और बैठक को महापौर शैली ओबेरॉय द्वारा 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया, इस आधार पर कि पार्षदों को मतदान हॉल/मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
आदेश में आगे कहा गया है कि चुनाव से संबंधित कार्यवाही के बारे में एक रिपोर्ट उपराज्यपाल वी के सक्सेना के समक्ष रखी गई थी और उन्होंने आदेश दिया था कि चुनाव कराने की व्यवस्था की जाए और 26 सितंबर को रात 10 बजे तक चुनाव के संचालन के बारे में रिपोर्ट मांगी थी।
आदेश में आगे कहा गया है, उपराज्यपाल ने चुनाव कराने के निर्देश देते हुए यह भी निर्देश दिया कि यदि महापौर उपलब्ध नहीं हैं या बैठक की अध्यक्षता करने से इनकार करते हैं, तो उप महापौर से ऐसा करने का अनुरोध किया जा सकता है और यदि दोनों अनिच्छुक या अनुपलब्ध हैं, तो वरिष्ठता के क्रम में सबसे वरिष्ठ सदस्य से कार्य निर्वहन करने का अनुरोध किया जा सकता है।
आदेश में आगे कहा गया है कि महापौर, उप महापौर और वरिष्ठतम सदस्य (मुकेश गोयल, पार्षद) को उपराज्यपाल के निर्देशानुसार चुनाव कराने के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। आदेश में आगे लिखा गया है, जबकि, मेयर ने जवाब दिया कि चुनाव 5 अक्टूबर को ही कराए जाएंगे और उस तिथि से पहले आयोजित कोई भी चुनाव अवैध और असंवैधानिक होगा, और परिणाम शुरू से ही अमान्य होगा। उप मेयर और वरिष्ठतम सदस्यों ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
एमसीडी के आदेश में कहा गया है कि यह मामला उपराज्यपाल के निर्देशानुसार पुन: उनके समक्ष रखा गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह तथ्य भी उजागर किया गया है कि स्थायी समिति नगर निगम के कार्यों के निर्वहन के लिए एक प्रमुख निकाय है और पिछले लगभग 21 महीनों से इसका गठन न होने के कारण नगर निगम के मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न हुई है। आदेश में कहा गया है, इसलिए, व्यापक जनहित में और नगर निकाय की लोकतांत्रिक भावना को बनाए रखने के लिए, उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि उपरोक्त चुनाव 27 सितंबर को दोपहर 1:00 बजे आयोजित किए जाएं। इसके अलावा, उपराज्यपाल ने यह भी निर्देश दिया है कि अतिरिक्त आयुक्त जितेन्द्र यादव इस उद्देश्य के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में अध्यक्षता करेंगे। पूरी चुनाव प्रक्रिया की विधिवत वीडियोग्राफी की जा सकती है। मतपत्र की गोपनीयता के लिए मतदान हॉल के अंदर मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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