बलात्कार मामले में दोषी भाजपा के पूर्व नेता कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत

Former BJP leader Kuldeep Singh Sengar convicted in rape case gets bail

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ।
उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी भाजपा के पूर्व नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी है। दरअसल कुलदीप सेंगर ने कोर्ट से अपनी बेटी की शादी के लिए दो महीने की अंतरिम जमानत देने की अपील की थी, जिसके बाद उसको दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है। लेकिन ये जमानत सिर्फ 15 दिनों की है दरअसल आरोपी कुलदीप सिंह ने 2 महीने की जमानत की कोर्ट से अपील की थी। बता दें कुलदीप सेंगर को उन्नाव रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। दरअसल ये मामला साल 2017 का है। उन पर एक नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप का आरोप था।बता दें कि जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की खंडपीठ ने मामले को 22 दिसंबर को सुनवाई के लिए दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। सेंगर ने अपनी बेटी की शादी 8 फ़रवरी को शामिल होने के लिए दो महीने की अंतरिम जमानत की मांग की है। उनके वकील ने बताया कि शादी की रस्में 18 जनवरी से शुरू होंगी। जिसके बाद आज दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें 27 जनवरी से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी है।भाजपा के पूर्व विधायक व नेता कुलदीप सेंगर को उन्नाव रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

Related Articles

Back to top button