संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई, प्राथमिकी को दी गई है चुनौती
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज संभल से समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर्रहमान बर्क की याचिका पर सुनवाई करेगा. गिरफ्तारी से बचने के लिए जियाउर्रहमान ने हाई कोर्ट में यह याचिका दाखिल की है. हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर बर्क ने संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर की वैधानिकता को चुनौती दी है.
याचिका में एफआईआर रद्द करने के साथ ही अंतिम फैसला आने तक गिरफ्तारी और पुलिस की उत्पीडऩात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है. संभल सांसद जियाउर्रहमान के खिलाफ संभल थाने में हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है. 24 नवंबर को हुई हिंसा के लिए लोगों को उकसाने के मामले में सांसद के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी.
संभल हिंसा को लेकर सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और वहां के विधायक नवाब इकबाल के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. इन दोनों लोगों पर आरोप है कि इन्होंने ही हिंसा की साजिश रची जबकि सांसद बर्क का कहना है कि वह हिंसा के समय संभल में मौजूद ही नहीं थे. इसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज की गई. बर्क का कहना है कि वह उस समय बैंगलुरु में थे.
संभल में 24 नवंबर को हिंसा भडक़ी थी. कोर्ट के आदेश पर 19 नवंबर को जामा मस्जिद में पहली बार सर्वे किया गया था. कोर्ट ने यह आदेश जिस याचिका पर दिया उसमें दावा किया गया था कि जिस जगह पर जामा मस्जिद है वहां पहले कभी हरिहर मंदिर था. 24 नवंबर को मस्जिद का दोबारा सर्वे किया गया. इस दौरान हिंसा भडक़ उठी. इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई जबकि 30 से अधिक लोग घायल हुए थे.
संभल हिंसा को लेकर पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया है और 7 मुकदमे दर्ज किए हैं. करीब 2700 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इनमें संभल सांसद बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल को नामजद किया गया है. सात एफआईआर में से पांच संभल कोतवाली में और दो एफआईआर नखासा थाने में दर्ज की गई है.