2020 दिल्ली दंगा, SC में जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित
दिल्ली पुलिस ने दंगों को सत्ता परिवर्तन की साजिश बताया है, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया है.

4पीएम न्यूज नेटवर्कः 2020 दिल्ली दंगे के आरोपी शरजील इमाम, उमर खालिद और अन्य की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.
अदालत ने दलीलें सुनने के बाद सुनवाई 3 नवंबर तक के लिए टाल दी है. याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने लंबी कैद, पूरक चार्जशीट और जांच में देरी का हवाला दिया. दिल्ली पुलिस ने दंगों को सत्ता परिवर्तन की साजिश बताया है, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया है.
दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों के मामले में आरोपी शरजील ईमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर समेत कई लोग जेल में बंद हैं. इनकी जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई. गुल्फीशा फातिमा की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा, उन्होंने कहा कि इन्हें जेल में बंद हुए 5 साल 5 महीने हो चुके हैं. इसके अलावा कई पूरक चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी हैं. जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजिरिया की बेंच इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका पर सुनवाई 3 नंवबर के तक के लिए टाल दी है.
गुल्फीशा फातिमा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा गुल्फीशा फातिमा अप्रैल 2020 से 5 साल 5 महीने से जेल में हैं. चार्जशीट 16.9.2020 को दायर की गई है. अब वे हर साल एक पूरक चार्जशीट दायर करने के लिए एक वार्षिक अनुष्ठान करते हैं. कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने दावा किया कि दंगों के समय उमर दिल्ली में मौजूद ही नहीं था.



