जस्टिस सुधीर सिंह को पटना से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट भेजा जाए, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दोहराई अपनी सिफारिश
नई दिल्ली। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को पटना उच्च न्यायालय से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अपनी सिफारिश दोहराई है। कॉलेजियम ने ‘बेहतर न्याय प्रशासन’ के लिए तीन अगस्त को न्यायमूर्ति सिंह के ट्रांसफर का प्रस्ताव दिया था।
कॉलेजियम, जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी आर गवई और सूर्यकांत भी शामिल हैं, ने 10 अगस्त की बैठक में जस्टिस सिंह के 8 अगस्त के अभ्यावेदन पर विचार किया था। उक्त अभ्यावेदन में, उन्होंने अनुरोध किया कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में उनके स्थानांतरण के संबंध में अंतिम निर्णय लेने से पहले, उनके पत्र में प्रस्तुत तथ्यों पर विचार किया जा सकता है।
कॉलेजियम ने एक प्रस्ताव में कहा, जस्टिस सिंह ने यह भी कहा कि स्थानांतरण के मामले में कोई भी निर्णय उनके लिए बाध्यकारी होगा। कॉलेजियम ने उक्त अभ्यावेदन में उनके द्वारा की गई दलीलों पर ध्यान देने के बाद उनके स्थानांतरण के प्रस्ताव को कुछ समय के लिए स्थगित करने का फैसला किया। प्रस्ताव में कहा गया है,
प्रक्रिया ज्ञापन के संदर्भ में हमने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श किया, जो पटना में उच्च न्यायालय के न्यायिक मामलों से परिचित होने के कारण प्रस्तावित स्थानांतरण पर विचार देने की स्थिति में हैं। हमने पटना और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से भी परामर्श किया। उपरोक्त के मद्देनजर, कॉलेजियम उन्हें (न्यायमूर्ति सिंह) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए तीन अगस्त, 2023 की अपनी सिफारिश को दोहराने का संकल्प लेता है।