मनीष सिसोदिया को सु्प्रीम कोर्ट से झटका, नहीं मिली जमानत
नई दिल्ली। शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सिसोदिया ने सर्वोच्च अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल, सिसोदिया ने पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में जमानत की अर्जी पर विचार किया जाएगा।
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले को सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 14 जुलाई को कोर्ट ने सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी कर कहा था कि वह इस पर 4 अगस्त को सुनवाई करेगा। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े दो मामलों में मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट 4 सितंबर को सुनवाई करेगा। इन मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहे हैं।
पत्नी की खराब सेहत का दिया था हवाला
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट्स को देखा और कहा कि उनकी हालत काफी हद तक स्थिर है, इसलिए पीठ सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिकाओं पर नियमित जमानत याचिकाओं के साथ ही गौर करेगी। सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत के आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था।