Mehbooba Mufti on Waqf Law : महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, बोलीं– सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों की भावना का रखे ख्याल

महबूबा मुफ्ती ने कहा, ''इस कानून के बाद हमारे कई कब्रिस्तान, मदरसे और मस्जिदें गिराई गई. इस तोड़फोड़ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए.

4पीएम न्यूज नेटवर्कः पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तब कोई सबूत नहीं थे, कुछ भी नहीं थे. इसी तरह जब अफजल गुरु का मामला आया तब कोई सबूत नहीं थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों के सेंटिमेंट के लिए ये फैसला दे रहे हैं. हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर भी देश के मुसलमानों की भावना का ख्याल रखे.

वक्फ कोई छोटा मुद्दा नहीं- महबूबा मुफ्ती

महबूबा मुफ्ती ने कहा, ”इस कानून के बाद हमारे कई कब्रिस्तान, मदरसे और मस्जिदें गिराई गई. इस तोड़फोड़ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए. वक्फ कोई छोटा मुद्दा नहीं है. मुसलमान देश को एकजुट रखते हैं और अगर वे खत्म हो गए तो पूरा देश बिखर जाएगा.” उन्होंने कहा, ”सरकार को अगर मुसलमानों की मदद करनी है तो वक्फ को अपने पास लेने की बजाय कोई कमेटी बनाते और जो जमीन है उसका इस्तेमाल अस्पताल और कॉलेज बनाने में करते. ताकी मुसलमानों की तरक्की हो.”

उमर अब्दुल्ला पर निशाना

उन्होंने जम्मू-कश्मीर सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सरकार मुस्लिम समुदाय के साथ खड़ी होने में विफल रही है.
महबूबा मुफ्ती ने कहा, ”जम्मू-कश्मीर के लोग और उनकी पार्टी इस मुद्दे पर पूरे देश के मुसलमानों का दृढ़ता से समर्थन करती है.” बता दें कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्षी दलों के साथ एनसी ने भी वक्फ कानून पर चर्चा की मांग की थी. हालांकि स्पीकर ने इसे खारिज कर दिया. इसको लेकर महबूबा मुफ्ता लगातार मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को निशाने पर ले रही हैं. वहीं उमर अब्दुल्ला का कहना है कि हमने वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा, “मुगलों के जिन वारिसों और वंशजों को आप ढूंढ रहे हैं, वे आपके बीच में हैं, हमारे बीच में नहीं हैं. मुगलों ने गरीब और आम मुसलमानों में नहीं बल्कि उन राजघरानों में शादी की जो आज भी आपके आस-पास हैं.”

आपको बता दें,कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भी वक्फ कानून पर सुनवाई की. इस दौरान केंद्र, राज्य और वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया गया. कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते के भीतर जवाब दें. सुप्रीम कोर्ट ने तब तक के लिए कहा कि रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर संपत्ति को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा. साथ ही अभी वक्फ बोर्ड या काउंसिल में नई नियुक्ति नहीं होगी.

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