तमिलनाडु में हिज्ब-उत-तहरीर के 10 ठिकानों पर NIA की छापेमारी, जानिए मामला  

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने रविवार सुबह (30 जून) को हिज्ब-उत-तहरीर (Hizb-ut-Tahrir) मामले में तमिलनाडु में 10 स्थानों पर छापेमारी की है...

4PM न्यूज़ नेटवर्क: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने रविवार सुबह (30 जून) को हिज्ब-उत-तहरीर (Hizb-ut-Tahrir) मामले में तमिलनाडु में 10 स्थानों पर छापेमारी की है। हिज्ब-उत-तहरीर अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी संगठन है। इसके 6 सदस्यों को पिछले महीने मई में गिरफ्तार किया गया था। इन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों जैसे चुनाव और लोकतंत्र के खिलाफ दुष्प्रचार के आरोप हैं। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों में पचास साल का एक व्यक्ति, उसके दो बेटे और तीन अन्य लोग शामिल हैं जिनकी उम्र 26 से 33 वर्ष के बीच है। उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधान लगाए गए हैं।

मिली जानकारी इससे पहले NIA ने 2021 में तमिलनाडु में कई जगहों पर तलाशी के बाद एक व्यक्ति को मदुरै के हिज्ब-उत-तहरीर केस में गिरफ्तार किया था। इस मामले में तमिलनाडु के मदुरै शहर के थिडीर नगर पुलिस स्टेशन में IPC की विभिन्न धाराओं और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 13(1)(बी) के तहत केस दर्ज किया गया था।

 लोकतंत्र के खिलाफ हिज्ब-उत-तहरीर के सदस्यों का एक तर्क यह था कि लोकतंत्र और कानून का शासन मानव निर्मित है और इसलिए परिवर्तन के अधीन है और परिपूर्ण नहीं है। हालांकि, ईश्वरीय कानून ऐसी श्रेणी में नहीं आता है और यह सर्वोच्च है।

 

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