बीआरएस नेता के. कविता को झटका, कोर्ट ने 23 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता को झटका दिया है। अदालत ने आज मंगलवार को तेलंगाना के पूर्व सीएम के.चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है।
अपनी पेशी के दौरान बीआरएस एमएलसी के. कविता ने कहा, यह पूरी तरह से बयान पर आधारित केस है। यह एक राजनीतिक मामला है। यह विपक्षी दलों को निशाना बनाने का केस है। इस मामले में सीबीआई पहले ही जेल में मेरा बयान दर्ज कर चुकी है।
इससे पहले सोमवार यानी आठ अप्रैल को अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने के. कविता की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उन्हें अंतरिम जमानत देने के लिए यह सही समय नहीं है। मालूम हो कि 15 मार्च, 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं।

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