मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को झटका, साइंटिफिक सर्वे की मांग की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि के वैज्ञानिक सर्वे की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल, श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इससे पहले जुलाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह की साइंटिफिक सर्वे कराने की की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। ट्रस्ट ने अपनी याचिका में 1968 में हुए समझौते की वैधता के खिलाफ तर्क देते हुए इसे दिखावा और धोखाधड़ी बताया। याचिका में यह भी कहा गया है कि भूमि को आधिकारिक तौर पर ईदगाह नाम के तहत पंजीकृत किया ही नहीं जा सकता है। क्योंकि इसका टैक्स कटरा केशव देव, मथुरा के उपनाम के तहत जुटाया जा रहा है। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा में औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवाई थी। औरंगजेब ने 1670 में मथुरा में भगवा केशवदेव का मंदिर तोड़वा दिया था। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद बना दी गई। मथुरा का ये विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है। हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और ये जमीन भी श्रीकृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की गई है।