बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर ‘सुप्रीम’ रोक, कल तक नहीं चलेगा बुलडोजर 

4PM न्यूज नेटवर्क: बहराइच में बुलडोजर एक्शन मामले में मंगलवार (22 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को आदेश देते हुए कहा है कि हम मामले की सुनवाई कल करेंगे। तब तक कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं करें। जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने यह आदेश दिया है। इसका मतलब साफ़ है कि कल तक बुलडोजर नहीं चलेगा। आपको बता दें कि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई होगी। बहराइच हिंसा के आरोपियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट मे दाखिल यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका पर  सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई।

दरअसल, आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं के वकील सीयू सिंह ने कहा कि 13 अक्टूबर को बहराइच में एक दुःखद घटना हुई, एक मौत का मामला है। यह उन 3 लोगों का आवेदन है जिन्हें विध्वंस नोटिस प्राप्त हुआ है, जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है।

जानकारी के अनुसार ⁠बहराइच हिंसा मामले के तीन आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर सजा देने की भावना से यह कार्रवाई कर रही है। जिन घरों पर अवैध निर्माण का नोटिस चिपकाया गया है उनमें से कुछ 10 साल तो कुछ 70 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, केवल दिखावे के लिए कार्रवाई से पहले नोटिस जारी किया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • बहराइच हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी बुधवार तक के लिए रोक लगा दी है।
  • आज (मंगलवार) मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि हम मामले की सुनवाई कल करेंगे।

https://www.youtube.com/watch?v=E_efGYCgSK0

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