सिमी पर बैन के खिलाफ वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ संविधान के अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर सुनवाई पूरी होने के बाद इस मुद्दे को देखेगी। बता दें, सिमी मामले को सूचीबद्ध करने की मांग करने वाले वकील ने पीठ को बताया कि मामला 18 जनवरी को सुनवाई के लिए आया था और तब से सूचीबद्ध नहीं किया गया है।
इसी पर पीठ ने कहा, ‘अगले हफ्ते संविधान पीठ में (अनुच्छेद 370 पर) सुनवाई शुरू हो रही है। इसके खत्म होने के बाद इस मुद्दे का जिक्र कोर्ट में आकर करें।’ केंद्र ने पहले शीर्ष अदालत को बताया था कि भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने के सिमी के उद्देश्य को पूरा नहीं होने दिया जा सकता है। प्रतिबंधित संगठन के कार्यकर्ता अभी भी विघटनकारी गतिविधियों में लिप्त हैं जो देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में डाल सकते हैं।
सिमी पर लगाए गए प्रतिबंध पर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही शीर्ष अदालत में दायर एक जवाबी हलफनामे में,केंद्र ने कहा था कि संगठन के कार्यकर्ता अन्य देशों में स्थित अपने सहयोगियों और आकाओं के साथ नियमित संपर्क में हैं और उनके कार्य भारत में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित कर सकते हैं।

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