सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला, NEET-PG की परीक्षा नहीं होगी स्थगित
सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार (9 अगस्त) को नीट पीजी परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुना दिया है...
4PM न्यूज़ नेटवर्क: सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार (9 अगस्त) को नीट पीजी परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वह पांच छात्रों की वजह से 2 लाख छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकते। इसके साथ नीट पीजी परीक्षा को स्थगित करने से इनकार कर दिया है।
इसके साथ ही याचिका में कहा गया कि दो लाख से अधिक छात्र इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। यह परीक्षा 185 परीक्षा शहरों में आयोजित की जानी है, इस वजह से ट्रेन टिकट उपलब्ध नहीं होंगे और हवाई किराए में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे बड़ी संख्या में छात्रों के लिए अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना लगभग असंभव हो जाएगा।
आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट ने तर्क दिया कि पारदर्शिता की कमी और दूरदराज के परीक्षा केंद्रों से उत्पन्न चुनौतियों से कई छात्रों को नुकसान हो सकता है। याचिकाकर्ताओं में से एक, विशाल सोरेन ने सुझाव दिया कि एक ही बैच में परीक्षा आयोजित करने से सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान परीक्षा का माहौल सुनिश्चित होगा।
महत्वपूर्ण बिंदु
- एक से अधिक पाली में परीक्षा के आयोजित किए जाने पर परीक्षा एजेंसियों द्वारा उम्मीदवारों के अटेम्प्ट के मूल्यांकन के लिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अपनाया जाता है।
- बोर्ड ने न तो परीक्षा की 16 अप्रैल को जारी अधिसूचना में और न ही फिर से आयोजन की तारीख के लिए जारी नोटिस में नॉर्मलाइजेशन की कोई भी जानकारी साझा की है।
- दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने न सिर्फ NEET PG 2024 परीक्षा को स्थगित करने की मांग की थी बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से NBEMS को नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जारी करने का भी आदेश देने की गुहार लगाई थी।
- पहले इस परीक्षा का आयोजन 23 जून को एक ही पाली में किया जाना था।
- परीक्षा से ठीक पहले सामने आई अनियमितता के चलते परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था।
- NBEMS ने परीक्षा का आयोजन 11 अगस्त को 2 पालियों में किए जाने की घोषणा की थी।
- SC ने आज नीट पीजी परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है।