दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत, शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों को जलाने की मंजूरी दे दी है. अदालत ने बुधवार को ये फैसला सुनाया. कोर्ट ने ये इजाजत केवल 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए दी है. CJI गवई ने कहा कि हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा. पर्यावरण के साथ समझौता किए बिना संयम के साथ अनुमति देनी होगी.
चीफ जस्टिस ने 14 अक्टूबर 2024 के आदेश का हवाला दिया, जिसमें दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था. इसे पूरे एनसीआर में लागू कर दिया गया था. CJI ने कहा कि पटाखे फोड़ने की अनुमति केवल 18-21 अक्टूबर तक होगी. गश्ती दल ग्रीन पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच करेगा. ग्रीन पटाखों के क्यूआर कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सरकार बदली हिंदुओं के त्यौहारों से बैन लगना बंद हो गया. बरसों के बाद दिल्ली वाले परंपरागत तरीके से दिवाली मनाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि दिवाली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति देने का उच्चतम न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है. दिल्ली सरकार ने जनता की आवाज न्यायालय के सामने रखी, उसके लिए CM रेखा गुप्ता का आभार.



