हर बूथ पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम सुनवाई, चुनाव आयोग से मांगा जवाब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1,200 से बढ़ाकर 1,500 करने के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। इसमें प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1,200 से बढ़ाकर 1,500 करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है। आयोग ने अगस्त, 2024 में जारी दो आदेशों के जरिए पूरे देश में बूथों पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने का फैसला किया था।
आयोग के इस फैसले को इंदुप्रकाश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के जरिए चुनौती दी, जिस पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने विचार किया। इंदुप्रकाश सिंह ने याचिका में दावा किया कि वोटर्स की संख्या बढ़ाने वाला फैसला मनमाना है, जो किसी तर्कपूर्ण डाटा पर आधारित नहीं है। इससे पहले 24 अक्तूबर को शीर्ष कोर्ट ने याचिका पर आयोग को कोई नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन इंदुप्रकाश सिंह को अनुमति दी थी कि वह आयोग के स्थायी वकील को याचिका की प्रति मुहैया करा दें, ताकि इस मुद्दे पर आयोग का पक्ष जाना जा सके।

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