सार्वजनिक माफी मांगे सुरजेवाला : जजपा
- राक्षस वाले बयान पर भेजा लीगल नोटिस
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
रोहतक। जननायक जनता पार्टी के लीगल प्रकोष्ठ ने शुक्रवार को राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला को राक्षस वाले बयान पर लीगल नोटिस भेजा है। प्रकोष्ठ प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट बलवान सुहाग ने नोटिस में सुरजेवाला अपने बयान के लिए 15 दिन में सार्वजनिक माफी मांगने को कहा है। ऐसा नहीं होने पर सिविल व क्रिमिनल केस दायर करने की चेतावनी दी है।
एडवोकेट बलवान सिंह सुहाग ने कहा कि जजपा के मतदाताओं व कार्यकर्ताओं को राज्यसभा सांसद ने राक्षस प्रवृत्ति का बताया है। कैथल में 13 अगस्त को हुई रैली में यह बात कही गई। सुरजेवाला को पता होना चाहिए कि प्रत्येक पार्टी की अपनी विचारधारा व सिद्धांत होते हैं। ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं पर टिप्पणी करना उनकी ओच्छी मानसिकता को दर्शाता है। इसके चलते उन्हें लीगल नोटिस भेजा गया है। इसमें सुरेजवाला को 15 दिन में सार्वजनिक तौर पर बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा गया है। ऐसा न करने के पर उनके खिलाफ सिविल व क्रिमिनल केस किया जाएगा। चौ. देवीलाल के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी कार्यकर्ता अनुशासन से बंधा है। हम कार्यकर्ता को भगवान मानते हैं। उनका मान-सम्मान है।
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री टेनी को बरी करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती
लखीमपुर खीरी/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर कर 23 साल पुराने प्रभात गुप्ता हत्याकांड का मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी किए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। प्रभात गुप्ता के भाई ने यह याचिका दायर की है। लखीमपुर की निचली अदालत ने टेनी को बरी कर दिया था। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया था। वर्ष 2000 में प्रभात गुप्ता की लखीमपुर खीरी में सरेबाजार गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में अजय मिश्रा टेनी समेत चार लोगों को नामजद किया गया था।