ज्ञानवापी मामला: मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जारी रहेगा सर्वे

नई दिल्ली। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है, तो वहीं हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिल गई है। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वैज्ञानिक सर्वे करने की अनुमति दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि एएसआई सर्वे के दौरान मस्जिद को छुआ न जाए और कोई खुदाई न हो।

बेंच ने एएसआई और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर ध्यान दिया कि सर्वेक्षण के दौरान कोई खुदाई नहीं की जाएगी और न ही संरचना को कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा। मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट वकील हुजेफ़ा अहमदी ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष दलील दी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की यह कवायद इतिहास की खुदाई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का करने समेत भाईचारे को प्रभावित करना है। यह अतीत के घावों को फिर से हरा कर देगा।

 

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