टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को नहीं मिली राहत

लोकसभा से निष्कासन पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इंकार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। घूस लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में लोकसभा से निष्कासित टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने निष्कासन के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि महुआ का संसद से निष्कासन बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल उनको अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती। ये मामला इतना आसान नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने महुआ की संसद कार्यवाही में हिस्सा लेने की इजाजत देने की अर्जी को ठुकरा दिया।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट मोइत्रा के निष्कासन के खिलाफ अर्जी का परीक्षण करेगा। अदालत ने लोकसभा के महासचिव को नोटिस जारी कर मामले पर जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को 8 दिसंबर को पेश की गई कैश फॉर क्वेरी में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। महुआ मोइत्रा की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी आज कोर्ट में पेश हुए। वकील सिंघवी ने कहा कि महुआ को केवल अपनी लॉगिन आईडी शेयर करने की वजह से निष्कासित किया गया है। उन्होंने कहा कि रिश्वत के आरोपों पर गौर करना होगा। वहीं अदालत ने महुआ मोइत्रा से पूछा कि क्या वह हीरानंदानी के साथ ओटीपी साझा करने की बात स्वीकार करती हैं। वहीं सिंघवी ने कहा कि ये सब सासंद अपने सचिवों के साथ करते हैं।

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