TMC सांसद साकेत गोखले ने लक्ष्मी पुरी से सोशल मीडिया पर मांगी माफी, बोले- गलत आरोपों के लिए खेद है

दिल्ली हाईकोर्ट ने गोखले को 50 लाख रुपये का जुर्माना और सार्वजनिक माफी मांगने का आदेश दिया था. गोखले ने सोशल मीडिया पर अपनी माफी जारी की है.

4पीएम न्यूज नेटवर्कः तृणमूल कांग्रेस सांसद साकेत गोखले ने पूर्व डिप्लोमेट लक्ष्मी पुरी से मानहानि के लिए बिना शर्त माफी मांगी है. उन्होंने 2021 में पुरी पर विदेश में संपत्ति खरीदने के झूठे आरोप लगाए थे. दिल्ली हाईकोर्ट ने गोखले को 50 लाख रुपये का जुर्माना और सार्वजनिक माफी मांगने का आदेश दिया था. गोखले ने सोशल मीडिया पर अपनी माफी जारी की है.

तृणमूल कांग्रेस सांसद साकेत गोखले ने पूर्व डिप्लोमेट लक्ष्मी पुरी के खिलाफ झूठे आरोपों वाले पोस्ट के लिए बिना शर्त माफी मांगी है. उन्होंने 2021 में पुरी के विदेश में संपत्ति खरीदने के संबंध में आरोप लगाए थे. दिल्ली हाईकोर्ट ने 2024 में गोखले पर 50 लाख रुपये
का जुर्माना लगाया और सार्वजनिक माफी मांगने का आदेश दिया था. यह मानहानि का मुकदमा लक्ष्मी पुरी की तरफ से दायर किया
गया था.

TMC सांसद साकेत गोखले ने पूर्व डिप्लोमेट लक्ष्मी पुरी से आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर माफी मांगी है. उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं 13 और 23 जून 2021 को राजदूत लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी के खिलाफ कई पोस्ट करने के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं. उन्होंने कहा कि इन पोस्टों में राजदूत पुरी की तरफ से विदेश में संपत्ति खरीदने के संबंध में गलत और असत्यापित आरोप शामिल थे, जिसका मुझे ईमानदारी से बहुत खेद है.

क्या है पूरा मामला?
पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पूरी ने tmc सांसद के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि साकेत गोखले ने 13 और 23 जून 2021 को उनके और उनके पति हरदीप सिंह पूरी के खिलाफ झूठा और अपमानजनक आरोप लगाया था. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कि दंपति ने वर्ष 2006 में जिनेवा (स्वीटजरलैंड) में ब्लैक मनी से एक घर खरीदा है. गोखले ने जून 2021 में कई पोस्ट में सवाल उठाया था कि लक्ष्मी पूरी ने 2006 में अपनी तत्कालीन आय से जिनेवा में 1.6 मिलियन स्विस फ्रैंक का घर कैसे खरीदा.

कोर्ट से लगा था सांसद को झटका
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सांसद को सार्वजनिक माफी मांगने और 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का फैसला सुनाया था. इस फैसले के खिलाफ सांसद याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. पिछले साल जुलाई में हाईकोर्ट ने साकेत गोखले को मानहानि का दोषी पाया था. याचिकाकर्ता लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपये मुआवजा अदा करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने पिछले महीने ही उनकी सांसद वाली वेतन जब्त करने का आदेश दिया था. कोर्ट के फैसले के बाद अब सांसद ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली है.

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