विद्युत कर्मचारियों व लाइनमैनों के लिए अनिवार्य हो सुरक्षा उपकरण का प्रयोग

बढ़ती दुर्घटनाओं पर अधिवक्ता ने अधिकारियों को दिया ज्ञापन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। विद्युत कर्मचारियों एवं लाइनमैनों द्वारा बिना किसी सुरक्षा उपकरण के बिजली के खंभों पर चढ़कर बिजली का कार्य करना अत्यंत जोखिम भरा काम है। कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें बिना सुरक्षा उपकरण के एचटी-एलटी लाइनों पर काम करने या खंभों पर चढऩे से कर्मचारी किसी दुर्घटना का शिकार हो गया। जिससे या तो उसकी जान चली गई या फिर अपंगता का शिकार हो गया।
उत्तर प्रदेश में भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इस विषय को लेकर लखनऊ के कैसरबाग जिला एवं सत्र न्यायालय के अधिवक्ता सैय्यद मोहम्मद हैदर रिजवी ने अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग, यूपी, यूपीपीसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक तथा मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता, लखीमपुर को एक ज्ञापन भेजा है। जिसमें विद्युत कर्मचारियों की जान को जोखिम में डालकर इस तरह किए जा रहे कार्यों पर रोक लगाने और उनको सुरक्षा उपकरण व सुरक्षा सुविधाएं अनिवार्य कराने का निवेदन किया है। साथ ही अगर विभाग द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, तो उसके विरुद्ध संबंधित एसडीओ या अधिशासी अभियंता द्वारा विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया जाए। ऐसे में अगर विभाग द्वारा इस तरह के सुरक्षा उपकरणों के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया जाए, तो इससे ऐसे कई कर्मचारियों की जान को और उनके साथ होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है।

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