सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में सीजेआई का क्या काम? धनखड़ बोले- अब वक्त है इसे बदलने का

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) निदेशक के चयन या किसी कार्यकारी नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी पर सवाल उठाया। धनखड़ भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में बोल रहे थे। धनखड़ ने एक्स पर अपने भाषण की एक वीडियो क्लिप पोस्ट करते हुए कहा कि हमारे जैसे देश में या किसी भी लोकतंत्र में वैधानिक नुस्खे के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीबीआई निदेशक के चयन में कैसे भाग ले सकते हैं! क्या इसके लिए कोई कानूनी तर्क हो सकता है? मैं सराहना कर सकता हूं कि वैधानिक नुस्खे ने आकार लिया क्योंकि उस समय की कार्यपालिका ने न्यायिक फैसले को स्वीकार कर लिया था। लेकिन अब समय आ गया है कि इस पर दोबारा विचार किया जाए।
यह निश्चित रूप से लोकतंत्र के साथ विलय नहीं करता है, उन्होंने पूछा कि हम किसी भी कार्यकारी नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को कैसे शामिल कर सकते हैं। धनखड़ का बयान अगले मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के चयन के लिए होने वाली बैठक से पहले आया है क्योंकि मौजूदा सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इससे पहले 7 फरवरी को धनखड़ ने न्यायपालिका के बारे में एक बयान देते हुए कहा था कि राष्ट्र-विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका तक पहुंच को हथियार बनाया गया है।
देश के भीतर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयासों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, सबसे पुराने लोकतंत्र, सबसे मजबूत लोकतंत्र, सबसे प्रगतिशील लोकतंत्र और सबसे जीवंत लोकतंत्र वाले देश में – और संवैधानिक रूप से दुनिया का एकमात्र देश जहां हर स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चाहे वह गांव, शहर, राज्य या राष्ट्र हो – हमारी चुनावी प्रक्रिया को इस तरह से प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है कि इसे प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए।

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