अब मॉल और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति, लेकिन माननी होगी ये शर्त

लखनऊ। कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पडऩे के बाद योगी सरकार ने भी राहत देना शुरू कर दिया है। 75 जिलों में आंशिक कफ्र्यू हटाने के बाद अब मुख्यमंत्री ने रात्रि कफ्र्यू में कुछ और ढील दी है। इसके अलावा रेस्तरां, पार्क और स्ट्रीट फूड की दुकानों को भी 21 जून से कुछ पाबंदियों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम-9 को छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कोविड संक्रमण को देखते हुए दिन-ब-दिन बेहतर होते हालातों के बीच सोमवार, 21 जून से रात्रि कोरोना कफ्र्यू में और ढील दी जाएगी। अब राज्य सरकार का रात्रि कोरोना कफ्र्यू रात नौ बजे से अगले दिन सुबह सात बजे तक प्रभावी रहेगा।
नई गाइड लाइन के अनुसार रात्रि कफ्र्यू रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा। 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं रेस्टोरेंट। पार्क और स्ट्रीट फूड संचालित करने की अनुमति मिली। मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य होगा। दुकान या शोरूम में आने वालों का बनाना होगा रजिस्टर। सब्जी मंडियां भी रात 9 बजे तक खुल सकेंगी। प्रशासन घनी आबादी वाली सब्जी मंडियों को खुले में खोलेगा। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी। रात नौ बजे तक दुकानों के साथ सब्जी मंडी भी खुल सकेगी।
इसके साथ ही सरकार ने कुछ और छूटें तय की हैं। राज्य के हर जिले में 50 फीसदी क्षमता के साथ कोविड प्रोटोकॉल के साथ रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं. इसके साथ ही सभी पार्कों और स्ट्रीट फूड आदि के संचालन की भी अनुमति दे दी गई है। इसके बाद भी सरकार का सख्त निर्देश है कि इन सभी जगहों पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी। मास्क लगाकर प्रवेश करना अनिवार्य होगा, वहीं रेस्टोरेंट में आने वाले सभी लोगों के लिए सैनिटाइजर से हाथ साफ करना भी अनिवार्य होगा।
दुकान या शोरूम में पहले की तरह मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य होगा। साथ ही वहां हेल्प डेस्क भी बनाना होगा। आगंतुकों का एक रजिस्टर बनाना होगा। इसमें नाम, पता और अन्य विवरण होगा। रात नौ बजे तक दुकानें के साथ सब्जी मंडियां भी खुल सकेंगी। लेकिन प्रशासन घनी आबादी वाली सब्जी मंडियों को खुले में खोलेगा।

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