उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के गठन का रास्ता साफ, अधिसूचना जारी

मुख्यमंत्री ने 26 जून को इसके गठन को दी थी मंजूरी

प्रथम चरण में पीएसी के जवानों से बनेगी पांच बटालियन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। प्रमुख धार्मिक स्थलों से लेकर कोर्ट परिसरों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों तक की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (यूपीएसएसएफ) के गठन का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 जून के उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दे दी थी।
कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए यूपीएसएसएफ के गठन की मंजूरी के बाद अब गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अब इसके गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों सूबे में पहली बार विशेष सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी थी। सीआइएसएफ की तर्ज पर उत्तर प्रदेश पुलिस की इस सुरक्षा इकाई का गठन किया जाएगा, जिसकी विशेष जिम्मेदारियां भी होंगी। न्यायालय परिसरों, प्रमुख धार्मिक स्थलों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा-व्यवस्था के अलावा यूपीएसएसएफ के हवाले वीवीआइपी सुरक्षा की ड्यूटी भी होगी। शुरुआत में यूपीएसएसएफ की पांच बटालियन गठित होंगी और इसके एडीजी अलग होंगे। यूपीएसएसएफ अलग अधिनियम के तहत काम करेगी। हाईकोर्ट ने फरवरी माह में अदालतों की सुरक्षा-व्यवस्था के लिए विशेष सुरक्षा बल के गठन का निर्देश दिया था, जिसके बाद शासन ने प्रक्रिया शुरू कर दी थी। यूपीएसएसएफ का मुख्यालय लखनऊ में प्रस्तावित है। प्रथम चरण में इस बल की पांच बटालियन का गठन किया जाएगा।

लखनऊ और मेरठ में गठित होगा संपत्ति क्षति दावा अधिकरण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ व मेरठ में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन की मंजूरी दे दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश दावा अधिकरण बनाने के लिए कदम उठाने वाला पहला प्रदेश भी बन गया है। कर्नाटक ने भी सोमवार को योगी सरकार के इस मॉडल को चुना है। सूबे में किसी राजनीतिक जुलूस, विरोध-प्रदर्शनों या आंदोलन के दौरान यदि सार्वजनिक या निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसकी क्षतिपूर्ति वसूलने के लिए दावा अधिकरणों में अपील की जा सकेगी। दावा अधिकरण को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां हासिल होंगी और वह उसी रूप में काम करेगा। दावा अधिकरण का फैसला अंतिम निर्णय होगा और उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी।

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