विस्तार के सभी अपार्टमेंट में रेरा के फैसले से खुशी की लहर, एलडीए को झटका

  • विस्तार महासमिति के सचिव उमाशंकर दुबे की मेहनत आयी काम, ग्रीनवुड में होंगे बचे काम
  • सरस्वती अपार्टमेंट के लोग भी करेंगे रेरा में अपील, बाकी में भी तैयारी
  • अपने वादे से ही मुकर गया एलडीए

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। ग्रीनवुड आई जे ब्लॉक अपार्टमेंट की बुकलेट में किए गए वायदे को पूरा करने को लेकर रेरा के आदेश के खिलाफ एलडीए की दायर अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। रेरा कोर्ट ने 2 जनवरी 2020 को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था । लखनऊ विकास प्राधिकरण ने रेरा के आदेश को चैलेंज करते हुए रेरा अपील में अपील दाखिल किया था। मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए रेरा अपील कोर्ट चेयरमैन जस्टिस डी के अरोरा और जस्टिस राजीव मिश्रा की कोर्ट ने कहा कि एलडीए की अपील का अध्ययन किया गया जिसमें रेरा कोर्ट ने एलडीए को बुकलेट में किये गए वायदे को पूरा करने को कहा था। रेरा अपील कोर्ट ने कहा कि रेरा कोर्ट का आदेश कहीं से भी गलत प्रतीत नही होता है।
गोमती नगर विस्तार महासमिति के सचिव उमाशंकर दुबे ने बताया कि एलडीएल ने बुकलेट में अत्याधुनिक कम्युनिटी सेंटर, पार्क के साथ खिड़कियों में यूपीवीसी स्लाइडिंग सिस्टम, किचन में एग्जास्ट फैन के साथ दर्जन भर ऐसे वायदे किये थे जिसे पूरा नहीं किया।
अपार्टमेंट में फायर सिस्टम चालू नहीं किया, इतना ही नहीं नियमानुसार कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करके खुद एलडीए को सोसाइटी बनानी थी और आवास विकास के तर्ज पर इन्हें भी कार्पस फंड एवं मेंटिनेंस शुल्क उसी खाते में जमा करना था। रेरा अध्यक्ष राजीव कुमार ने अपने आदेश में अपार्टमेंट एक्ट के तहत नियमानुसार सोसायटी बनाने और उसके सभी देय जिसमें मेंटिनेंस और कार्पस फंड शामिल है, को ग्रीनवुड आई जे ब्लाक को देने को कहा था लेकिन एलडीए वायदा पूरा करने के बजाय रेरा अपील में गया था। इस फैसले से गोमतीनगर विस्तार के सभी अपार्टमेंट में खुशी की लहर है। अब सरस्वती अपार्टमेंट के लोग भी अपील करेंगे।

संजय शर्मा की याचिका पर हाईकोर्ट ने रेरा में अपील करने का दिया था आदेश

रेरा के इस फैसले के पीछे हाईकोर्ट का आदेश है जो संजय शर्मा की जनहित याचिका पर आया। दरअसल, एलडीए हमेशा यह बहाना बना देता था कि यह सारे अपार्टमेंट हैड ओवर कर दिये गये है लिहाजा एलडीए कोई काम नहीं करायेगा और रेरा भी इस आधार पर नहीं सुनता था। सरस्वती अपार्टमेंट के तत्कालीन सचिव संजय शर्मा ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट मे जनहित याचिका की थी जिस पर उच्च न्यायालय ने रेरा में अपील करने का आदेश कर दिया था। इसके बाद ही उमाशंकर दुबे ने यह याचिका की और रेरा ने एलडीए के खिलाफ फैसला दिया।

आदेश का किया स्वागत

गोमती नगर विस्तार महासमिति के सचिव उमाशंकर दुबे ने रेरा कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि यह आदेश न सिर्फ ग्रीनवुड बल्कि लखनऊ के सभी एलडीए के अपार्टमेन्ट के आवंटियों को उनका हक दिलाने में वरदान साबित होगा क्योंकि एलडीए ने सभी आवंटियों के साथ धोखा किया है और जो वायदे किये थे उसने अधिकांश वायदे पूरे नहीं किये।

यूपी में धर्मांतरण संबंधी कानून लागू राज्यपाल ने अध्यादेश पर लगाई मुहर

  • छह माह में विधान मंडल के दोनों सदनों से कराना होगा पास

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लागू हो गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को आज अपनी मंजूरी दे दी है।
योगी आदित्यनाथ मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को धर्मांतरण कानून के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद बुधवार को इसको राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा था। राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही यह अध्यादेश के रूप में लागू हो गया है। अध्यादेश के अनुसार किसी एक धर्म से अन्य धर्म में लडक़ी का धर्म परिवर्तन सिर्फ एकमात्र प्रयोजन शादी के लिए किया जाता है तो ऐसा विवाह शून्य (अमान्य) की श्रेणी में लाया जा सकेगा। राज्यपाल के मंजूरी मिलने के बाद अब इस अध्यादेश को छह माह के भीतर विधानमंडल के दोनों सदनों में पास कराना होगा। उत्तर प्रदेश में आज से महज शादी के लिए अगर लडक़ी का धर्म बदला गया तो ऐसी शादी अमान्य घोषित होगी। इसके साथ ही धर्म परिवर्तन कराने वालों को दस वर्ष तक जेल भी भुगतनी पड़ सकती है। गैर जमानती अपराध के मामले में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा चलेगा। दोष सिद्ध हुआ तो दोषी को कम से कम एक वर्ष और अधिकतम पांच वर्ष की सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही न्यूनतम 15,000 रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। इस प्रकार के मामलों में अगर मामला अवयस्क महिला, अनूसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के सम्बन्ध में हुआ तो दोषी को तीन वर्ष से दस वर्ष तक कारावास की सजा और न्यूनतम 25,000 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा।

पुलिस कमिश्नर ने किया चिकित्सा शिविर का शुभारंभ, पुलिसकर्मियों की हुई जांच

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। पुलिसकर्मियों व उनके परिजनों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए लखनऊ के रिर्जव पुलिस लाइन लखनऊ में डॉक्टर प्रशांत तिवारी अध्यक्ष आयुष्मत संस्था के सहयोग से चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने किया।
पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के पारिवारिक सदस्यों व अपने बेहतर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था व पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के सभी अधिकारी व शिविर में मौजूद रहे। इस मौके पर चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण किया।

आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने आईएएस अरविंद कुमार को भेजा लीगल नोटिस

  • पर्यवेक्षक अधिकारी न होने के बावजूद ग्रेडिंग को कम करने का लगाया आरोप
  • दस हजार का सांकेतिक हर्जाना मांगा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने आईएएस अफसर तथा पूर्व प्रमुख सचिव गृह अरविन्द कुमार को अपने वार्षिक कार्य मूल्यांकन में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह में जानबूझ कर ग्रेडिंग कम करने के संबंध में धारा 80 सीपीसी में लीगल नोटिस भेजा है।
नोटिस में अमिताभ ने कहा कि 18 मई 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच उनके आईजी नागरिक सुरक्षा के पद पर नियुक्ति के दौरान उनके पर्यवेक्षक अधिकारी डीजी नागरिक सुरक्षा ने उन्हें उत्कृष्ट अधिकारी बताते हुए 10 अंकों में 9.57 अंक की ग्रेडिंग की थी। इसके विपरीत अरविन्द कुमार ने इस ग्रेडिंग को मनमाने ढंग से कम करते हुए 10 अंकों में 6.34 ग्रेड कर दिया जबकि वे प्रमुख सचिव गृह थे और इस रूप में नागरिक सुरक्षा विभाग उनके अधीन नहीं था। अत: प्रमुख सचिव गृह के रूप में अरविन्द कुमार आईजी नागरिक सुरक्षा के पर्यवेक्षक अधिकारी नहीं थे, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती अमिताभ के ग्रेड कम किये। नोटिस के अनुसार अरविन्द कुमार ने यह काम द्वेषभाव में अमिताभ को क्षति पहुंचाने के लिए किया। अत: उन्होंने अरविन्द कुमार को इसके लिए 10,000 का सांकेतिक हर्जाना देने अथवा विधिक कार्यवाही किये जाने का नोटिस दिया है।

यमुना एक्सप्रेस-वे पर बस में घुसी कार, चार की मौत

  • जीरो पॉइंट बीटा टू थाना क्षेत्र में हुआ हादसा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर आज तडक़े भयानक हादसा हो गया। एक अनियंत्रित कार सामने से जा रही रोडवेज बस में तेजी से जा घुसी। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। चारों मृतक कार सवार बताए जा रहे हैं। हादसा ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट बीटा टू थाना क्षेत्र अंतर्गत का है। एक अन्य शख्स बुरी तरह जख्मी हुआ है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है जबकि घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
यमुना एक्सप्रेस वे पर आगरा से नोएडा आने वाली लेन पर एचपी पेट्रोल पंप के पास जीरो पॉइंट से लगभग एक किलोमीटर पहले हुआ। हादसे इतना भयानक था कि कार सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में घायल व्यक्ति को थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिसका इलाज जारी है।

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