अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, आप ने कहा- ‘सत्यमेव जयते’

 दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए आज शुक्रवार (13 सितंबर 2024) का दिन काफी अहम है...

4PM न्यूज नेटवर्क: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए आज शुक्रवार (13 सितंबर 2024) का दिन काफी अहम है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत दे दी। सूत्रों के मुताबिक यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर किया गया था। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। आपको बता दें कि दो जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला दिया। इससे पहले जस्टिस सूर्य कांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने पांच सितंबर को मामले पर बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ED मनी लॉन्ड्रिंग केस में  पहले ही जमानत मिल चुकी है। हालांकि CBI ने भी उन्हें गिरफ्तार किया था, ऐसे में वह जेल से बाहर नहीं आ पाए थे। अब अगर उन्हें CBI केस में भी जमानत मिल जाती है तो वह जेल से बाहर आ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले इसी मामले में मनीष सिसोदिया और के. कविता को भी जमानत मिल चुकी है।

 एक बार फिर झूठ के खिलाफ लड़ाई में सत्य की जीत हुई- सिसोदिया

आप के मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्स पोस्ट में कहा कि आज एक बार फिर झूठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में सत्य की जीत हुई है। मैं एक बार फिर बाबा साहेब आंबेडकर जी की सोच और दूरदर्शिता को नमन करता हूं, जिन्होंने 75 साल पहले आम आदमी को किसी भी भावी तानाशाह के खिलाफ मजबूत किया था।

आप ने सोशल मीडिया पर कहा- ‘सत्यमेव जयते’

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, ‘सत्यमेव जयते’

महत्वपूर्ण बिंदु

  • केजरीवाल को अगर सीबीआई के केस में जमानत मिल जाती है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे।
  • क्योंकि ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है।
  • CBI ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था। उस वक्त वह मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में थे।

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