उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद पर बवाल, पुलिस ने की लाठीचार्ज, धारा 163 लागू
4PM न्यूज नेटवर्क: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। मस्जिद के विरोध को लेकर हिंदू संगठन जोर- शोर से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जिससे पुरे शहर में तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया। जब संयुक्त सनातन धर्मरक्षक दल द्वारा बुलाई गई रैली के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान हुए पथराव और लाठीचार्ज की घटनाओं में आठ पुलिस कर्मियों समेत 27 लोग घायल हो गए है। ऐसे में तनाव को देखते हुए बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई है।
हिंदू-संगठन के लोग मस्जिद को हटाए जाने की मांग
तनाव को देखते हुए बीएनएस की धारा 163 लागू
इस मामले में जानकारी देते हुए SP उत्तरकाशी अमित श्रीवास्तव ने कहा कि संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल की रैली को प्रशासन द्वारा इजाजत दी गई थी। उनका रूट और समय भी तय था। लेकिन, वो तय रूट से ना जाकर दूसरे रूट से जाने की जिद कर रहे थे. पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और भीड़ को तितर-बितर किया।
उन्होंने बताया कि इस झड़प के दौरान 8 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आईं हैं। दरअसल बीते दिन को हिन्दू संगठनों द्वारा मस्जिद के विरोध में बड़ी रैली बुलाई गई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग हनुमान चौक पर इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारी मस्जिद की ओर मार्च करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने भटवाड़ी रोड पर विश्वनाथ तिराहे पर पहले से ही बैरिकेडिंग कर रखी थी, ताकि रैली मस्जिद तक न पहुंच सके।
जिसके बाद दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया और धक्का-मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। वहीं नाराज प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बात मानने से इनकार कर दिया।
लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारियों की भीड़ बिखर गई और कुछ लोग कलक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद प्रदर्शनकारी छोटे-छोटे समूहों में बाजार में फैल गए और दूसरे समुदाय के व्यापारियों की दुकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस दौरान बाजार में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। और व्यापारी अपनी दुकानें बंद करने लगे।
महत्वपूर्ण बिंदु
- स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से त्वरित कार्रवाई की गई।
- इसके तहत जिले में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- इसके अलावा, सभा, जुलूस, प्रदर्शन, और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी निषिद्ध कर दिया गया है।
- धारा 163 के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।