कोर्ट की स्वतंत्रता सरकार के खिलाफ नहीं: सीजेआई
- जजों को फैसले की छूट दी जानी चाहिए
- चंद्रचूड़ बोले- मुख्य न्यायाधीश- ए-अर्नब से जेड-जुबैर तक को जमानत दी, यही मेरी फिलॉसफी
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि किसी मामले का अच्छा या बुरा जैसा मीडिया में दिखाया जाता है उससे काफी अलग हो सकता है। मैंने ए से लेकर जेड (अर्नब गोस्वामी से लेकर जुबैर तक) को जमानत दी है। यही मेरी फिलॉसफी है। जमानत नियम है और जेल अपवाद है, इस सिद्धांत का मुख्य रूप से पालन किया जाना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब हमेशा सरकार के खिलाफ फैसला सुनाना नहीं होता।
लेकिन कुछ प्रेशर ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करके अदालतों पर दबाव डालकर अपने पक्ष में फैसला पाने की कोशिश कर रहे हैं। परंपरागत रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कार्यपालिका से स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाता था। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब अब भी सरकार से स्वतंत्रता है। लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता के मामले में केवल यही बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा समाज बदल गया है। खासकर सोशल मीडिया के आने से इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करके अदालतों पर उनके पक्ष में फैसला लेने के लिए दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होनें कहा कि अगर जज इन प्रेशर ग्रुप के पक्ष में फैसला देते हैं तो ये ग्रूप न्यायपालिका को स्वतंत्र कहते हैं। अगर जज ऐसा नहीं करते हैं तो न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं हैं। इसी बात पर मेरी आपत्ति है। चंद्रचूड़ ने कहा कि मुझे स्वतंत्र तब कहा गया जब मैंने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया और चुनावी बॉन्ड को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि जब आप चुनावी बॉन्ड पर फैसला करते हैं, तो आप बहुत स्वतंत्र होते हैं, लेकिन अगर सरकार के पक्ष में फैसला आता है, तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। ये स्वतंत्रता की मेरी परिभाषा नहीं है। न्यायाधीशों को मामलों पर फैसला करने की छूट दी जानी चाहिए।
मैंने दी जमानत के मामलों को प्राथमिकता
उन्होंने कहा कि सीजेआई का पद संभालने के बाद मैंने जमानत के मामलों को प्राथमिकता देने का फैसला किया, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा मामला है। ये तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की हर बेंच को कम से कम 10 जमानत के मामलों की सुनवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर 2022 से 1 नवंबर 2024 के बीच सुप्रीम कोर्ट में जमानत के 21 हजार मामले दायर किए गए। इस दौरान 21358 मामलों का निपटारा किया गया। इसी दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के 967 मामलों में से 901 का निपटारा किया गया। हाल के महीनों में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक दर्जन पॉलिटिकल केस में जमानत दी गई है।