4PM News Network पर रोक के खिलाफ याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस

याचिकाकर्ता का कहना है कि चैनल को बिना पूर्व सूचना और उचित कारण बताए ब्लॉक कर दिया गया, जिससे उनके अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन हुआ है।

4पीएम न्यूज नेटवर्कः सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को केंद्र सरकार और यूट्यूब को नोटिस जारी किया है। यह याचिका यूट्यूब चैनल “4PM News Network” के नेशनल डिजिटल चैनल को ब्लॉक किए जाने की वैधता को चुनौती देने के संबंध में दायर की गई है।

याचिकाकर्ता संजय शर्मा का कहना है कि उनके चैनल को बिना किसी पूर्व सूचना या स्पष्ट कारण के ब्लॉक कर दिया गया, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि चैनल को पुनः बहाल किया जाए और इस तरह की कार्यवाही को लेकर पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।

 

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से पहले वह सरकार और अन्य संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहती है। अदालत ने केंद्र सरकार को
अपना पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि चैनल को बिना पूर्व सूचना और उचित कारण बताए ब्लॉक कर दिया गया, जिससे उनके अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की यह कार्यवाही डिजिटल अभिव्यक्ति और सेंसरशिप से जुड़े मामलों में एक अहम कदम मानी जा रही है।

 

याचिकाकर्ता संजय शर्मा ने अदालत में दलील दी कि उन्हें चैनल ब्लॉक किए जाने की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई और न ही ब्लॉकिंग आदेश की प्रतिकृति उपलब्ध कराई गई। उन्होंने कहा कि उनका चैनल किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ नहीं था, और इस तरह की कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(a), और 21 का उल्लंघन है, जो नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार की गारंटी देता है।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में 4PM न्यूज़ की ओर से पेश होते हुए कहा, “पूरा चैनल ब्लॉक कर दिया गया है। मुझे नहीं पता कि मेरे खिलाफ क्या आरोप हैं, क्योंकि न कोई सूचना दी गई और न ही कोई कारण बताया गया। मेरे पास जो भी जानकारी है, वह केवल यूट्यूब के जरिए आई है।”

इस याचिका में आईटी ब्लॉकिंग नियम 2009 को भी चुनौती दी गई है।

आपको बता दें,कि अब अदालत की अगली सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि क्या यह ब्लॉकिंग उचित थी या नहीं। तब तक के लिए सभी संबंधित पक्षों – केंद्र सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय तथा यूट्यूब – से जवाब मांगा गया है।अब यह तो आने वाली अगली तारीख या वक्त ही बतायेगा…कि फैसले में क्या कुछ सुनवाई की जायेगी। तब तक के लिए 4PM न्यूज़ यूपी और हमारे अन्य चैनल पर खबर प्रसारित की जा रही है। सभी दर्शक 4PM न्यूज़ यूपी पर जा खबर देख सकते है।

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