SIR में BLOs पर दबाव बढ़ा, SC ने राज्यों को अतिरिक्त स्टाफ तैनात करने के निर्देश दिए
सुप्रीम कोर्ट ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य में लगे बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) पर अत्यधिक दबाव को देखते हुए राज्यों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।

4पीएम न्यूज नेटवर्क: सुप्रीम कोर्ट ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य में लगे बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) पर अत्यधिक दबाव को देखते हुए राज्यों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।
कोर्ट ने राज्यों को अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती, काम के घंटे कम करने, और BLOs को मानवीय आधार पर छूट देने पर विचार करने के लिए कहा है। ये कदम BLOs के कामकाज में संतुलन और उनके मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाए जा रहे हैं।
विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision — SIR) को लेकर काम तेजी से किया जा रहा है. इस बीच बूथ लेवल अधिकारी (BLO) पर काम का ज्यादा प्रेशर आ रहा है. इस बीच कई अधिकारियों के सुसाइड करने तक की जानकारी सामने आई. इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट BLO के साथ खड़ी हुई है. कोर्ट ने राज्यों से कहा-SIR के लिए अतिरिक्त स्टाफ लगाइए.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision — SIR) के लिए तैनात बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) पर बढ़ते दबाव को देखते हुए राज्यों को कई निर्देश दिए हैं — जैसे काम के घंटे कम करना, अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती करना और मानवीय आधार पर छूट के अनुरोधों पर विचार करना.
बीएलओ के आत्महत्याओं का मामला सामने आया था. इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया कि
SIR के लिए अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया जाए. बीएलओ की व्यक्तिगत छूट-अरजियों पर केस-टू-केस आधार पर विचार करने को कहा गया. टीवीके ने बीएलओ पर दर्ज एफआईआर और जेल की धमकियों का मुद्दा उठाया था. साथ ही अदालत ने कहा कि कोई भी बीएलओ अपनी समस्या लेकर सीधे अदालत का रुख कर सकता है. SIR मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग में तैनात सरकारी कर्मचारियों को SIR ड्यूटी निभानी होगी. अगर BLO को दिक्कत हो तो अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए जा सकते हैं.
कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
CJI सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि राज्य सरकारों या राज्य चुनाव आयोगों की ओर
से ECI के अधीन SIR सहित वैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रतिनियुक्त (deputized) किए गए कर्मचारी
ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बाध्य हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने BLOs पर काम के दबाव को कम करने के लिए तीन स्पष्ट निर्देश दिए हैं:
अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया जाए, ताकि SIR प्रक्रिया में लगे BLOs के काम के घंटे कम हों.
छूट (exemption) के अनुरोधों पर व्यक्तिगत आधार पर विचार किया जाए, खासकर जहां कोई स्वास्थ्य या निजी
कारण बताता है. साथ ही, ऐसे मामलों में तुरंत दूसरे लोगों की नियुक्ति की जाए ताकि काम प्रभावित न हो.
अगर अन्य प्रकार की राहत नहीं दी जा रही है, तो संबंधित व्यक्ति सीधे कोर्ट से भी संपर्क कर सकते हैं.



