EPFO ने शादी के लिए PF निकासी नियम आसान किए, जानिए विस्तार से

ईपीएफओ (EPFO) ने शादी के लिए प्रॉविडेंट फंड (PF) निकासी नियम को सरल बना दिया है। अब सदस्य अपने या परिवार की शादी के लिए आसानी से PF से पैसा निकाल सकते हैं।

4पीएम न्यूज नेटवर्क: ईपीएफओ (EPFO) ने शादी के लिए प्रॉविडेंट फंड (PF) निकासी नियम को सरल बना दिया है। अब सदस्य अपने या परिवार की शादी के लिए आसानी से PF से पैसा निकाल सकते हैं।

सदस्य अपने PF अकाउंट से शादी के लिए निर्धारित सीमा तक राशि निकाल सकते हैं। यह सुविधा मुख्य रूप से अपनी, अपने बच्चे या भाई-बहन की शादी के लिए उपलब्ध है।PF निकासी की प्रक्रिया अब ऑनलाइन और आसान कर दी गई है, जिससे सदस्य को बैंक या ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। इस कदम से लाखों PF सदस्यों को शादी जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर आर्थिक मदद मिल सकेगी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ निजी सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद सौदा होता है, क्योंकि जब कभी अचानक पैसों की जरूरत होती है तब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, इसमें पैसा तो आपका ही जमा होता है मगर सारे पैसे आप अपनी मर्जी ने नहीं निकाल सकते हैं. इसके कुछ नियम कायदे हैं. आइए हम आपको इस खबर में यह बताते हैं कि शादी के लिए आप कितनी बार और कितना पैसा EPFO से निकाल सकते हैं.

ईपीएफओ के नए नियमों के तहत अब शादी के लिए पीएफ निकालना पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है.
अब सदस्य अपने या परिवार के किसी भी सदस्य की शादी के लिए अपने पीएफ का पूरा पैसा (कर्मचारी + नियोक्ता का हिस्सा) यानी 100% तक राशि निकाल सकते हैं. इसके साथ ही शादी के लिए अब पांच बार तक पैसा निकाला जा सकता है, जबकि पहले यह सीमा सिर्फ तीन बार थी. पहले शादी के लिए पीएफ निकालने के लिए कम से कम 7 साल की नौकरी जरूरी होती थी, लेकिन अब यह घटाकर 12 महीने कर दी गई है. इसी तरह, अब शादी का कार्ड या कोई खास दस्तावेज देने की भी जरूरत नहीं है. केवल एक सरल घोषणा पत्र देना पर्याप्त है, जिससे प्रक्रिया और आसान हो गई है.

पैसा निकालने के नए नियम
ईपीएफओ ने पीएफ से पैसा निकालने के नियमों में जो कुछ बदलाव किए हैं, उनमें सबसे बड़ा चेंज यही है कि अब
आप अपने पीएफ फंड का पूरा का पूरा पैसा निकाल सकते हैं. पैसा निकालने की अधिकतम सीमा 5 बार हो गई है. जो कि पहले 3 बार हुआ करती थी. इसके साथ ही सबसे बड़ा बदलाव ईयर ऑफ सर्विस में हुआ है. पहले अलग-अलग निकासी के लिए अलग ईयर ऑफ सर्विस तय किया गया था. मगर अब उस लिमिट को घटाकर 12 महीने कर दिया है. साथ ही अगर शादी के लिए निकासी की बात करें तो अब कोई शादी कार्ड या प्रमाण पत्र जरूरी नहीं, सिर्फ घोषणा पत्र काफी है.

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