नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया, राहुल गांधी को बड़ी राहत, ED को कोर्ट ने लगाई फटकार!

कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है। क्योंकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य को राहत दी है।अदालत ने मामले में ED की तरफ से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है।

4पीएम न्यूज नेटवर्क: कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है। क्योंकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य को राहत दी है।अदालत ने मामले में ED की तरफ से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है।

कोर्ट का कहना है कि ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र आधारहीन है, क्योंकि यह किसी प्राथमिकी के बाजए एक निजी शिकायत पर आधारित है। गांधी परिवार के खिलाफ ईडी की शिकायत को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि बिना प्राथमिकी के मामले में कार्यवाही आधारहीन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि क्योंकि मामले में अभी दिल्ली आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया, ऐसे में इस पर अभी ईडी द्वारा दिए गए बयान पर निर्णय देना जल्दबाजी होगी। हालांकि अदालत ने कहा कि ईडी मामले में आगे की जांच जारी रख सकती है।

वहीं इस फैसले के सामने आने के बाद एक तरफ जहां भाजपा खेमे में कहीं न कहीं हतासा देखने को मिल रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं के ख़ुशी का ठिकाना नहीं है। एक के बाद एक नेता कोर्ट के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। वहीं इस दौरान कांग्रेस के पक्ष में आए इस फैसले को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने X पर लिखा कि आज सत्य की जीत हुई है। पिछले 10 साल से श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी के ख़िलाफ़ मोदी सरकार की बदले की राजनीति, और गैरकानूनी तरीके से की गई कार्यवाही आज पूरी तरह से बेनकाब हो गई है.

माननीय अदालत ने यंग इंडियन मामले में सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ ED की कार्यवाही को अवैध और दुर्भावना से ग्रसित पाया है. अदालत का फैसला है कि ED का मामला क्षेत्राधिकार से बाहर है, उसके पास कोई FIR नहीं है जिसके बिना कोई मामला ही नहीं बनता. मोदी सरकार ने एक दशक से कांग्रेस के ख़िलाफ़ राजनैतिक प्रतिशोध और बदले की भावना से कार्रवाई की जिसका आज पूरे देश के सामने पर्दाफाश हो गया।

मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं, अपराध की कोई आय नहीं और संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं – यह सभी घटिया आरोप और लांछन जो BJP और मोदी सरकार के चरणचुम्बकों ने द्वेष की भावना से हमारे नेताओं की छवि को नुकसान पहुँचाने के लिए लगाए और जो प्रोपेगंडा चलाया वो धराशायी हो गया है. कांग्रेस पार्टी सच और साहस के साथ लड़ती है और आज फिर हम सही साबित हुए!

इस मामले में गांधी परिवार के अलावा, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी को भी ED ने आरोपी बनाया था। ईडी ने आरोप लगाया कि नेशनल हेराल्ड के पब्लिशर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की प्रॉपर्टीज पर कथित तौर पर धोखाधड़ी करके कब्जा किया गया था, जिसकी कीमत 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है और इससे मिली ‘अपराध की कमाई’ का इस्तेमाल यंग इंडियन नाम की कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग किया गया। गांधी परिवार को इस फर्म में ज्यादातर शेयरहोल्डर बताया जाता है।

ईडी का आरोप है कि AJL की प्रॉपर्टीज को गैर-कानूनी तरीके से हासिल करने की आपराधिक साजिश के तहत AJL के शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर किए गए थे। शेयरों की कीमत, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की अचल संपत्ति और उनसे मिलने वाला किराया को ईडी ने कथित तौर पर अपराध की कमाई बताया है। हालांकि, कांग्रेस नेताओं ने ईडी के इन आरोपों का खंडन किया। वहीं आज के कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस खेमे में ख़ुशी का माहौल बना हुआ है।

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