नेशनल हेराल्ड मामला हाई कोर्ट में ईडी की याचिका पर सुनवाई

  • सोनिया और राहुल को नोटिस जारी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के अभियोजन शिकायत ( आरोप पत्र के समतुल्य) पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया है, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार देती रही है।
न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की बेंच ने गांधी परिवार और अन्य आरोपियों को मुख्य याचिका के साथ-साथ ईडी की उस अर्जी पर भी नोटिस जारी किया, जिसमें 16 दिसंबर के ट्रायल कोर्ट आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेना कानूनन अवैध है क्योंकि यह किसी एफआईआर पर आधारित नहीं थी।कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च 2026 के लिए निर्धारित की है। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा दिवंगत कांग्रेस नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा तथा प्राइवेट कंपनी यंग इंडियन पर षड्यंत्र और मनी लांड्रिंग के आरोप लगाए हैं। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की, जबकि गांधी परिवार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और आरएस चीमा ने पक्ष रखा।

रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई 22 जनवरी को

रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी 2026 को होगी। कोर्ट ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर सुनवाई कर रहा है।

Related Articles

Back to top button