दिल्ली में सस्ता होगा एयर प्यूरीफायर! दिल्ली HC ने कहा- सरकार जल्द बताए कि क्या प्रस्ताव दे रही

दिल्ली में वायु प्रदूषण के बीच हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई है कि एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी कम की जाए.

4पीएम न्यूज नेटवर्क: दिल्ली में वायु प्रदूषण के बीच हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई है कि एयर
प्यूरीफायर पर जीएसटी कम की जाए.

एयर प्यूरीफायर को चिकित्सा उपकरण की श्रेणी में पुनः वर्गीकृत करने और GST 18% से घटकर 5% करने की मांग की गई है. इससे संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. दिल्ली HC ने कहा कि यदि अधिकारी नागरिकों को सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा उपलब्ध नहीं करा सकते, तो कम से कम वे एयर प्यूरीफायर पर GST कम कर सकते हैं.

हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के वकील ने बताया कि यह प्रक्रियाधीन है और समय सीमा के भीतर कर लिया जाएगा. दिल्ली HC ने पूछा कि समय सीमा का क्या मतलब है? जब हजारों लोग मर रहे हैं, तो हर नागरिक को स्वच्छ हवा की जरूरत है और आप वह उपलब्ध नहीं करा पाए हैं दिल्ली हाई कोर्ट में मामले में 2:30 बजे फिर सुनवाई होगी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सही समय क्या है? जब हजारों लोग मर जाएंगे यह कम से कम आप कर सकते हैं. इस शहर के हर नागरिक को साफ हवा चाहिए और आप वह भी नहीं दे पाए हैं.. कम से कम लोग एयर प्यूरीफायर खरीद सकें इसके लिए तो कुछ करें. इसपर जवाब देने के लिए 15 दिन क्यों चाहिए? सरकार वेकेशन बेंच में भी जवाब दे सकती है?

हाईकोर्ट ने पूछा कि सरकार जल्द बताए कि क्या प्रस्ताव दे रही हैं? इस एयर इमरजेंसी के दौरान नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अस्थायी उपाय के तौर पर छूट क्यों नहीं दे सकते? सरकार GST काउंसिल की मीटिंग को क्यों नहीं बुलाती? GST काउंसिल कब बैठने वाली है ये बताया जाए. क्या GST काउंसिल के सामने ये प्रस्ताव जा रहा है? केन्द्र सरकार के वकील ने कहा कि यह मुद्दा संसदीय समिति के सामने आया था जिसने निर्देश भी दिए गए हैं.

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