SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का मुद्दा: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST आरक्षण से क्रीमी लेयर हटाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है.

4पीएम न्यूज नेटवर्क: सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST आरक्षण से क्रीमी लेयर हटाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता चाहते हैं कि समृद्ध वर्ग को आरक्षण का लाभ न मिले. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट निर्देश जारी करे.

सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण से क्रीमी लेयर को हटाने वाली मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया. याचिका में मांग की गई है कि क्रीमी लेयर को एससी-एसटी आरक्षण का लाभ नहीं मिले. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट निर्देश जारी करे. सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्ते में जवाब-तलब किया है.

इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति जताई थी और सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST रिजर्वेशन में ‘क्रीमी लेयर’ लागू करने की मांग पर सुनवाई करने का फैसला किया था.

याचिकाकर्ता ने दावा किया था आरक्षण का फायदा ज्यादातर अनुसूचित जाति और जनजाति के अमीर और मजबूत तबके उठा रहे हैं, जबकि गरीब पीछे छूट रहे हैं.

SC में सब-कैटेगरी बनाने की कोर्ट ने कही थी बात

1 अगस्त 2024 को, अपने ही 20 साल पुराने फैसले को पलटते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति के कोटे के अंदर सब-कैटेगरी बना सकती हैं. बेंच ने कहा था कि अनुसूचित जाति को उनकी जातियों के आधार पर बांटना संविधान के आर्टिकल 341 का उल्लंघन नहीं करता है.

सात जजों की बेंच में शामिल जस्टिस बीआरगवई ने कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ग्रुप के अंदर क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें रिजर्वेशन के फायदों से वंचित करने के लिए भी एक पॉलिसी बनानी चाहिए.

SC-ST में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू नहीं

हालांकि 9 अगस्त 2024 को, केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि वह अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू नहीं करेगी. कैबिनेट मीटिंग के बाद, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि एनडीए सरकार बीआर अंबेडकर के बनाए संविधान से बंधी है, जिसमें एससी और एसटी कोटे में क्रीमी लेयर का कोई प्रोविजन नहीं है.

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