हिजाब विवाद में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कहा- सही वक्त आने पर सुनवाई करेंगे
Supreme Court refuses to interfere in hijab controversy, said - will hear when the right time comes
4पीएम न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली। कर्नाटक हिजाब विवाद मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। याचिकाओं में तुरंत सुनवाई की गुजारिश की गई थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे कि कब इसमें दखल देने का सही समय है। बता दें कि मामला फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट में है।
याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। इसमें कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास राव की याचिका भी थी। इससे पहले गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट की तीन जजों की बेंच ने अगले आदेश तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगाई थी।
हाईकोर्ट के अगले आदेश तक शिक्षा संस्थानों में हिजाब न पहनने के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए वकील देवदत्त कामत ने दलील रखी थी कि हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश उचित नहीं है। एग्जाम भी सर पर हैं। इस पर सीजेआई ने कहा कि अभी हाईकोर्ट सुनवाई कर ही रहा है, लिहाजा उनको ही इसे सुनने दिया जाए।