मुख्तार आंसारी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले दी जमानत, जेल से फौरन रिहा करने का आदेश
MP-MLA court granted bail to Mukhtar Ansari in gangster act case, ordered to be released from jail immediately
4पीएम न्यूज नेटवर्क
लखनऊ।बांदा जेल में बंद मऊ सदर से विधायक और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में एक लाख की मुचलके पर जमानत दे दी है।मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है।
कोर्ट ने कहा है कि अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए। बता दें कि सातवें चरण में मऊ जिले में चुनाव होना हैं और उनकी जगह इस बार उनके बेटे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से मऊ सदर सीट से चुनावी मैदान में है।
गौरतलब है कि 2011 में मऊ के दक्षिण टोला के एक मामले में उनपर गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में मुख्तार अंसारी के वकील ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में 10 साल की सजा पूरी कर ली है, अब उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। कोर्ट ने वकील की इस दलील को मानते हुए उन्हें तुरंत एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। मुख्तार के वकील ने कहा कि अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाएगा।