UAE जाने वालों की बल्ले-बल्ले, नया Visa Rule लागू, भारतीयों को Free UAE Visa
UAE में वीजा नियमों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है... भारतीय नागरिकों के लिए एंट्री से जुड़े नए प्रावधानों की चर्चा तेज है...

4पीएम न्यूज नेटवर्कः UAE में रहने वाले प्रवासियों और वहां घूमने जाने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है.. अगर आप दुबई या अबू धाबी जाने की तैयारी कर रहे हैं.. या फिर UAE में रहने वाले अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त को अपने पास बुलाने की योजना बना रहे हैं.. तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है..
जानकारी के मुताबिक 10 अगस्त 2026 से UAE में विजिट वीजा और रिश्तेदारों या दोस्तों को स्पॉन्सर करने से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए गए हैं.. नई व्यवस्था के तहत अब आवेदकों को अपनी जरूरत के हिसाब से सिंगल-एंट्री या मल्टीपल-एंट्री वीजा चुनने का विकल्प मिलेगा.. इसके अलावा 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन की अलग-अलग अवधि वाले वीज़ा भी उपलब्ध होंगे..
इतना ही नहीं भारतीय पर्यटकों के लिए भी एक खास पहल शुरू की गई है.. जिसका सीधा फायदा भारत से UAE घूमने जाने वाले लोगों को मिल सकता है.. अबू धाबी में ठहरने की कुछ निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले भारतीय पासपोर्ट धारकों को मुफ्त UAE एंट्री वीजा देने की योजना शुरू की गई है.. ऐसे में अगर आप आने वाले महीनों में UAE घूमने का प्लान बना रहे हैं.. तो इस पूरी खबर को ध्यान से समझना जरूरी है.. सबसे पहले बात करते हैं दुबई में लागू किए गए नए वीजा नियमों की.. दुबई की General Directorate of Identity and Foreigners Affairs, यानी GDRFA.. की ओर से विजिट वीजा से जुड़ी नई व्यवस्था के तहत.. अब यात्रियों को अपनी जरूरत के अनुसार सिंगल-एंट्री.. और मल्टीपल-एंट्री वीजा चुनने की सुविधा मिलेगी..
सिंगल-एंट्री वीजा का मतलब है कि वीजा धारक निर्धारित अवधि के दौरान UAE में प्रवेश कर सकता है.. लेकिन देश से बाहर निकलने के बाद उसी वीजा के आधार पर दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता.. वहीं मल्टीपल-एंट्री वीज़ा में तय वैधता अवधि के दौरान एक से अधिक बार UAE में प्रवेश.. और बाहर निकलने की सुविधा मिलती है.. नई व्यवस्था में 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन की वैधता वाले विकल्प उपलब्ध होंगे.. यानी यात्रियों को अपनी यात्रा की अवधि और जरूरत के हिसाब से वीज़ा चुनने में ज्यादा सुविधा मिलेगी..
इसके साथ ही एक अहम नियम यह है कि नई व्यवस्था के तहत कोई भी पर्यटक एक साल की अवधि में कुल 120 दिन तक UAE में रह सकता है.. हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि वीज़ा की वैधता.. और UAE में रहने की अनुमति अलग-अलग शर्तों पर निर्भर कर सकती है.. इसलिए यात्रियों को आवेदन करते समय संबंधित नियमों.. और अधिकारियों की ओर से दी गई अनुमति को ध्यान से देखना होगा..
एक और महत्वपूर्ण सुविधा यह है कि कुछ निर्धारित शर्तों.. और अधिकारियों की अनुमति के आधार पर UAE के अंदर रहकर ही वीज़ा की अवधि बढ़ाने का विकल्प भी उपलब्ध हो सकता है.. यानी जिन लोगों को अपनी यात्रा या UAE में ठहरने की अवधि बढ़ानी है.. उनके लिए देश से बाहर जाकर दोबारा आवेदन करने की जरूरत हर स्थिति में नहीं होगी.. हालांकि, एक्सटेंशन के लिए लागू नियमों का पालन करना और संबंधित प्राधिकरण से अनुमति लेना जरूरी होगा..
अब बात करते हैं उन लोगों की.. जो UAE में रहते हैं और अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को वहां बुलाना चाहते हैं.. नई व्यवस्था के तहत किसी परिवार के सदस्य या दोस्त को स्पॉन्सर करने वाले व्यक्ति को आवेदन के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे.. इनमें सबसे पहले स्पॉन्सर का Emirates ID और पासपोर्ट की कॉपी शामिल होगी.. इसके अलावा UAE आने वाले व्यक्ति का पासपोर्ट भी जरूरी होगा.. और उसका पासपोर्ट कम से कम छह महीने के लिए वैध होना चाहिए.. आवेदन के दौरान आवेदक की हालिया फोटो भी जमा करनी होगी..
वहीं स्पॉन्सर को अपनी आय का प्रमाण और UAE में रहने की जगह का प्रमाण भी देना होगा.. इसके साथ ही अगर आने वाला व्यक्ति स्पॉन्सर का रिश्तेदार है, तो रिश्ते को साबित करने वाले दस्तावेज भी प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं.. उदाहरण के लिए पति-पत्नी के रिश्ते के लिए मैरिज सर्टिफिकेट और माता-पिता या बच्चों के रिश्ते के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं.. इसका सीधा मतलब है कि अब रिश्तेदारों या दोस्तों को UAE बुलाने की प्रक्रिया में दस्तावेजों की तैयारी पहले से करना बेहद जरूरी होगा.. किसी भी दस्तावेज की कमी या जानकारी में गलती होने पर आवेदन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है..
अब अगर विजिट वीज़ा की फीस की बात करें.. तो सिंगल-एंट्री वीज़ा के लिए अलग-अलग अवधि के हिसाब से अलग शुल्क निर्धारित किया गया है.. 30 दिन के सिंगल-एंट्री विजिट वीज़ा की शुरुआत AED 200 से होती है.. वहीं 60 दिन की अवधि वाले सिंगल-एंट्री वीज़ा के लिए AED 300 और 90 दिन के सिंगल-एंट्री वीज़ा के लिए AED 400 शुल्क निर्धारित किया गया है.. अगर आप मल्टीपल-एंट्री वीज़ा लेना चाहते हैं.. तो इसकी फीस सिंगल-एंट्री वीज़ा से अधिक होगी.. 30 दिन के मल्टीपल-एंट्री वीज़ा के लिए AED 300, 60 दिन के लिए AED 500.. और 90 दिन के मल्टीपल-एंट्री वीज़ा के लिए AED 700 शुल्क तय किया गया है..
यानी यात्रियों के पास अब अपनी यात्रा की जरूरत के हिसाब से कई विकल्प मौजूद होंगे.. अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ एक बार UAE जाकर वापस आना है.. तो उसके लिए सिंगल-एंट्री वीज़ा उपयोगी हो सकता है.. वहीं जिन लोगों को निर्धारित अवधि के दौरान बार-बार UAE से बाहर जाकर वापस आना है.. उनके लिए मल्टीपल-एंट्री वीज़ा ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है.. लेकिन UAE से जुड़ी यह खबर सिर्फ दुबई तक सीमित नहीं है.. भारतीय पर्यटकों के लिए अबू धाबी से भी एक बड़ी और खास खबर सामने आई है..



